दिल्ली स्कूल न्यायाधिकरण के एक फैसले के अनुसार अब निजी स्कूल में अनुबंध पर काम करने वाली शिक्षिका को मातृत्व अवकाश लेने पर नौकरी से नहीं निकाल सकते हैं। दिल्ली स्कूल न्यायाधिकरण यानी डीएसटी ने अनुबंध पर कार्य करने वाली शिक्षिका को नौकरी से निकाले जाने के एक निजी स्कूल के आदेश को रद्द करते हुए यह फैसला दिया है।
इसके अलावा न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी दिलबाग सिंह पूनिया ने स्कूल प्रबंधन को आदेश दिया कि वह शिक्षिका को सभी लाभ के साथ दोबारा से बहाल भी करे।
न्यायाधिकरण द्वारा स्कूल प्रबंधन की उन दलीलों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता अनुबंध पर कार्यरत थी और नियुक्ति की शर्तों में मातृत्व अवकाश का कोई जिक्र नहीं था।
अपने आदेश में न्यायाधिकरण ने कहा है कि मातृत्व अवकाश देने से इनकार करना वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है और स्कूल को ऐसा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है।
न्यायाधिकरण ने स्कूल को चार सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को दोबारा से बहाल करने और सभी लाभ देने का आदेश दिया है। कानूनी प्रावधानों, पूर्व के फैसलों के साथ दिल्ली सरकार की दलीलों को स्वीकार करते हुए न्यायाधिकरण ने यह फैसला सुनाया।