सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ ने इस केस में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को जमकर फटकार लगाई। अब इस मामले पर अगली सुनवाई मंगलवार यानी 20 फरवरी को होगी।
रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने कोर्ट में ये बात क़ुबूल की कि उन्होंने कुछ बैलेट पेपर पर क्रॉस के निशान लगाए थे। इस पर सीजेआई ने कड़ा रुख अपनाते हुए मसीह पर अलग से मुकदमा चलाए जाने की बात कही।
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से एक दिन पूर्व 18 फरवरी को देर रात चंडीगढ़ के नवनियुक्त मेयर मनोज सोनकर ने इस्तीफा दे दिया जबकि इसी दौरान आम आदमी पार्टी के तीन पार्षदों ने भाजपा में दाखिला ले लिया।
इसके साथ ही कोर्ट में दोबारा चुनाव कराए जाने के बजाए मौजूदा बैलट पेपर्स की गिनती कर चंडीगढ़ मेयर का नए सिरे से चुनाव किये जाने की बात कही है। कोर्ट का कहना है कि उन बैलट पेपर्स को शामिल न किया जाए, जिन पर रिटर्निंग अफसर ने निशान लगाए थे। कोर्ट ने बैलट पेपर्स को अदालत में पेश करने का भी आदेश दिया।
क्यों लगा X का निशान? SC के सवाल पर क्या बोले चंडीगढ़ के चुनाव अधिकारी#ChandigarhMayorElection #SupremeCourt https://t.co/6FZjkNtkki
— Hindustan (@Live_Hindustan) February 19, 2024
चुनाव को जल्दी और ज़रूरी बताते हुए कोर्ट ने इस बात पर भी संज्ञान लिया कि वहां दलबदल की घटनाएं हो रही हैं। साथ ही सीजेआई ने इस मामले की सुनवाई अगले दिन यानी आज किए जाने की बात कही है।
मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसीटर जनरल ने सुझाव दिया कि हाई कोर्ट निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करे। मतपत्र और रिकॉर्ड भी देखे जाएं।
गौरतलब है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दौरान निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह ने स्वीकार किया कि उन्होंने 8 मतपत्र पर निशान लगाए। इसपर उनका कहना था कि जो मतपत्र खराब थे, उन पर निशान लगाए।
बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले 18 फरवरी की देर रात चंडीगढ़ के नवनियुक्त मेयर मनोज सोनकर ने इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के तीन पार्षदों ने बीजेपी में एंट्री ले ली है। अब इस मामले पर सुनवाई मंगलवार 20 फरवरी यानी आज होनी है।