सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम को सरकारी नोटिस भेजा गया है। बाल यौन शोषण सामग्री के कारण इन प्लेटफार्म को ये नोटिस मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से भेजा गया है।
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा जारी इस नोटिस के माध्यम से उपरोक्त प्लेटफार्म को भारतीय इंटरनेट पर बाल यौन शोषण सामग्री को हटाने का निर्देश दिया गया है।
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की एक सरकारी प्रेस रिलीज के मुताबिक़ नोटिस का पालन नहीं करने पर आईटी एक्ट के सेक्शन 79 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स को मिलने वाली सेफ हार्बर प्रोटेक्शन को नुकसान पहुँच सकता है। सेफ हार्बर के नुकसान से अभिप्राय ये है कि प्लेटफॉर्म पर पब्लिश थर्ड पार्टी कंटेंट के लिए प्लेटफॉर्म उत्तरदायी होंगे।
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा जारी नोटिस में इन प्लेटफार्म से बाल यौन शोषण से जुड़ी किसी प्रकार की सामग्री को शीघ्र और स्थायी रूप से हटाने की बात पर जोर दिया गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के मुताबिक़ आईटी अधिनियम, आईटी नियम सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी से सख्त अपेक्षा रखते हुए उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर आपराधिक या हानिकारक पोस्ट की अनुमति नहीं देते हैं।
मिनिस्ट्री द्वारा जारी इस नोटिस में कहा गया है कि इन अनुपालन न करने को आईटी नियम, 2021 के नियम 3(1) (B) और नियम 4 (4) का उल्लंघन माना जाएगा।
इस सम्बन्ध में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं राज्य मंत्री राजीव चन्द्रशेखर का कहना है कि एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम को नोटिस भेजा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके प्लेटफॉर्म पर कोई बाल यौन शोषण सामग्री मौजूद नहीं है। आगे वह ये भी कहते हैं कि सरकार आईटी नियमों के तहत एक सुरक्षित और भरोसेमंद इंटरनेट बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
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— CNBC-AWAAZ (@CNBC_Awaaz) October 7, 2023
उल्लंघन किये जाने की दशा में केंद्रीय मंत्री का कहना है अगर इस सम्बन्ध में तेजी से कार्रवाई नहीं की जाती है तो आईटी अधिनियम की धारा 79 के माध्यम से उनका सेफ हार्बर वापस ले लिया जाएगा और साथ ही प्लेटफार्म को भारतीय कानून के तहत नतीजे भुगतने होंगे।