नई दिल्ली। जिस किसी ने भी अपने पास काला धन छुपा कर रखा है उसके लिए आखिरी मौका निकल गया है। आयकर विभाग ने इनकम टैक्स डिक्लयरेशन स्कीम (आईडीएस) के तहत लोगों को ब्लैकमनी का खुलासा करने के लिए 30 सितंबर तक का वक्त दिया था। यह मियाद शुक्रवार को खत्म हो गयी। black money
30 सितंबर (शुक्रवार) को आयकर विभाग के ऑफिस रात 12 बजे तक खुले रहे। केंद्र सरकार ने एक जून को इनकम टैक्स डिक्लयरेशन स्कीम 2016 शुरू की थी। वहीं अगर किसी ने 30 सितंबर रात 12 बजे तक ब्लैकमनी का खुलासा नहीं किया तो यह मत समझिएगा कि आप बच गए। आयकर विभाग ने डेड लाइन खत्म होने के बाद ऐसे लोगों के लिए एक एक्शन प्लान भी तैयार कर रखा है। यानी जिन लोगों ने आईडीएस के तहत अपनी ब्लैकमनी के बारे में कोई भी जानकारी सरकार को नहीं दी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के पास कर चोरों से जुड़ी तमाम वित्तीय जानकारियां और डेटा मौजूद है जिसकी मदद से ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा सकती है। बोर्ड को यह निर्देश दिया जा चुका है कि वो इन सूचनाओं के जरिए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पृष्ठभूमि बनाने को तैयार रहें। इसमे उन लोगों को छोड़ दिया जाएगा जिन्होंने आय प्रकटीकरण योजना (आईडीएस) यानि कि अनुपालन खिड़की के माध्यम से अपने काले धन की जानकारी मुहैया करा दी है।
# black money