मुंबई। विशेष मकोका कोर्ट ने गुरुवार को 26/11 हमलों की साजिश रचने और आर्म्स एक्ट के तहत आरोपों का सामना कर रहे आतंकी अबु जुंदाल समेत 11 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने 10 लोगों को इस मामले में बरी भी किया है।
मामले की सुनवाई के दौरान जो दलीलें और सबूत पेश किए गए उनके आधार पर कोर्ट ने माना कि हमले के लिए हथियार पाकिस्तान से लाए गए थे। साथ ही यह भी माना कि आरोपी इन हथियारों के जरिए गोधरा दंगों का बदला लेना चाहते थे।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, ‘यह साफ होता है कि इन हथियारों के जरिए आरोपी शांति भंग की साजिश रच रहे थे। इन लोगों ने नरेंद्र मोदी और प्रवीण तोगड़िया को भी मारने की साजिश रची थी।’
कोर्ट ने फैसले में यह भी नोट किया कि एटीएस ने मामले की तहकीकात के दौरान वांछित आरोपी राहिल शेख और फिरोज के बीच हुई बातचीत की जांच नहीं की। कोर्ट ने जिन 10 लोगों को बरी किया है उसमें फिरोज देशमुख का नाम भी शामिल है। फिरोज फिलहाल व्हील चेयर पर है। फिरोज इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में लाइब्रेरियन था।