सुप्रीम कोर्ट ने पहली जून तक के लिए केजरीवाल को दी अंतरिम जमानत

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें किसी भी हालत में 2 जून को सरेंडर करने को कहा गया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच मामले में उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने पहली जून तक के लिए केजरीवाल को दी अंतरिम जमानत

देश में इस समय लोकसभा चुनाव का मध्य है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को पहली जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। बताते चलें कि ईडी द्वारा केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया गया था।

केजरीवाल इस समय दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं वाले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था।

सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए ईडी ने एक हलफनामा दायर किया था। इसमें कहा गया था कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही संवैधानिक।

ईडी के इस हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताते हुए ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार कर दिया। जिसके बाद अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी।

हालांकि, केजरीवाल के वकील ने 4 जून तक की रिहाई का अनुरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट का कहना था कि एक जून को चुनावी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी।

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