महिला पहलवानों के उत्पीड़न मामले में कोर्ट ने भाजपा नेता बृजभूषण सिंह के खिलाफ तय किए आरोप

महिला पहलवानों के उत्पीड़न मामले में दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दे दिया है। महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह के ख़िलाफ़ आरोप तय होने को जीत की ओर एक क़दम बताया है।

महिला पहलवानों के उत्पीड़न मामले में कोर्ट ने भाजपा नेता बृजभूषण सिंह के खिलाफ तय किए आरोप

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश पर बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि प्रथमदृष्टया कोर्ट ने आज आरोप तय कर दिए हैं। उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न, महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए बल प्रयोग और धमकी देने के मामले में आरोप तय किये जाने के आदेश दिए गए हैं।  

गौरतलब है कि पिछले दिनों बृज भूषण शरण सिंह के एक आवेदन को अदालत ने खारिज कर दिया था। मामले में एक कथित घटना की तिथि 7 सितंबर, 2022 पर उनके ठिकाने से संबंधित सबूतों की आगे की जांच की मांग की गई थी।  

याचिका में कथित तौर पर घटना के समय बृज भूषण शरण सिंह के विदेश में होने के दावों की विस्तृत जांच की मांग की गई थी। आवेदन में दिल्ली पुलिस से कॉल डिटेल रिकॉर्ड प्रस्तुत करने की भी मांग की गई थी।

आवेदन का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस की ओर से तर्क दिया गया था कि अनुरोध का समय रणनीतिक था जिससे मामला लम्बा खिंच जाता। उन्होंने इस स्तर पर जांच को फिर से खोलने के संभावित कानूनी प्रभावों पर जोर दिया था।

शिकायतकर्ताओं के वकील का कहना था कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 207 के तहत आवश्यक दस्तावेज पहले ही प्राप्त किये जाने चाहिए थे।

भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह नेआरोप तय किये जाने के आदेश पर कहा है कि प्रथमदृष्टया कोर्ट ने एक मामले को छोड़कर बाकी मामलों में आरोप तय कर दिए हैं। मैं न्यायपालिका के फैसले का स्वागत करता हूं और अब मेरे लिए दरवाजे खुल गये हैं।

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