नई दिल्ली।चारा घोटाला में लालू के खिलाफ चार केस चलेेंगे , फैसला ९ महीने में। सुप्रीम कोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका देते हुए सीबीआई की याचिका मंजूर कर ली है. अब उनके खिलाफ 900 करोड़ के चारा घोटाले का षड्यंत्र रचने का भी मामला चलेगा. इसी मामले में उनके खिलाफ तीन और मामले में ट्रायल पहले से चल रहा है. इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने लालू को इस घोटाले में षड्यंत्र रचने का आरोपी नहीं माना था.
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए सीबीआई की याचिका को स्वीकार कर लिया है. अब इस मामले में भी लालू के खिलाफ ट्रायल चलेगा. झारखंड हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ षड्यंत्र का चार्ज रद्द कर दिया था. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि लालू के खिलाफ आईपीसी की धारा 201 और धारा 511 के तहत मामला चलेगा, लेकिन षड्यंत्र का चार्ज रद्द कर दिया था.
न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की पीठ ने निचली अदालत को 68 वर्षीय यादव तथा अन्य के खिलाफ कार्रवाई नौ माह के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए.
पीठ ने कहा, ‘हमारा मानना है कि प्रत्येक अपराध के लिए पृथक सुनवाई होनी चाहिए.’ चारा घोटाला तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के कार्यकाल में पशुपालन विभाग द्वारा विभिन्न जिलों से फर्जी तरीके से 900 करोड़ रूपए की निकासी से जुड़ा है. बिहार के पूर्व मुख्समंत्री जगन्नाथ मिश्रा एवं राज्य के पूर्व सचिव संजाल चक्रवर्ती भी इस मामले में आरोपी हैं.
सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान लालू की तरफ से राम जेठमलानी ने कहा था कि सभी मामलों में आरोप एक जैसे हैं इसलिए मामले को लेकर दर्ज किए गए अलग-अलग केसों को सुनने की जरूरत नहीं है.