उत्तर प्रदेश सरकार अब पुलिसकर्मियों की आयु और स्क्रीनिंग के आधार पर उनकी सेवानिवृत्ति का फैसला करेगी। शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार 50 साल की उम्र पार करने वाले पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दी गई है।
उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा इन पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग के बाद उन्हें अनिवार्य रिटायरमेंट देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस कमिश्नर सहित पुलिस के सभी विभागों को आदेश भेज दिया गया है।
आदेश में कहा गया है कि 50 साल की उम्र पूरी कर चुके पुलिसकर्मियों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का फैसला लिया जायेगा।
पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग के दौरान उनकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट देखी जाती है। इस रिपोर्ट में काम का मूल्यांकन, कार्यक्षमता, योग्यता, चरित्र और व्यवहार की जानकारी होती है और इन सभी के आधार पर फैसला लिया जाता है।
स्क्रीनिंग के आधार पर 30 नवंबर तक पुलिसकर्मियों की लिस्ट देने के आदेश जारी किए गए हैं। पीएसी में ऐसे पुलिसकर्मियों की लिस्ट 20 नवंबर तक भेजने के आदेश दिए गए हैं। इस रिपोर्ट में यदि कोई पुलिसकर्मी भ्रष्ट या बैड वर्क एंड कंडक्ट का पाया जाता है तो उसे सेवानिवृत कर दिया जाएगा।
यूपी में 50 साल से ज्यादा उम्र के पुलिसकर्मी किए जाएंगे रिटायर, चेक किया जाएगा ट्रैक रिकॉर्ड @sanjayjourno की रिपोर्ट #UPPolice #YogiGovernment #UttarPradesh https://t.co/58xqSTdPWS
— ABP News (@ABPNews) October 28, 2023
आदेश में कहा गया कि जो कार्मिक 31 मार्च 2023 को 50 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण करते हो, को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग की कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण करानी है।
अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति किये गये कार्मिकों की सूचना जोन स्तर पर संकलित करने के बाद मुख्यालय को 20 नवम्बर तक उपलब्ध कराए जाने के आदेश दिए गए हैं।