उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को मिली सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी

उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने की अनुमति मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने का भी आदेश दिया है। इसके साथ ही निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर सभी पार्टी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं।

उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को मिली सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी

ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की इजाजत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। अब प्रदेश सरकार निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन दो दिन के भीतर जारी कर सकती है।

इस सम्बन्ध में 28 दिसंबर 2022 को ओबीसी आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने 7 मार्च 2023 को अपनी रिपोर्ट दी। इससे पूर्व पिछड़ों का आरक्षण तय करने के लिए गठित उप्र राज्य समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने निकायवार ओबीसी की आबादी की राजनीतिक स्थिति के आकलन के आधार पर आरक्षण की सिफारिश की थी।

सम्बंधित कार्रवाई हेतु 1995 के बाद हुए निकायों के चुनाव के परिणामों को आधार बनाया गया। आयोग ने प्रदेश के सभी निकायों के परीक्षण के बाद निकायों के लिए अलग-अलग आरक्षण देने की सिफारिश की।

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