चेन्नई। मूवी थिएटर में राष्ट्रगान के दौरान खड़े नहीं होने और सेल्फी लेते रहने के आरोप में तीन लोगों की कथित तौर पर पिटाई की गई। राष्ट्रगान के अपमान के आरोप में सात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सभी मूवी थिएटरों के लिए ऑर्डर जारी किया था। इसमें कहा गया था कि फिल्म के शुरू होने के पहले राष्ट्रगान बजाया जाना जरूरी है। इस दौरान लोगों को खड़ा होना होगा। ऐसा नहीं करने पर तीन साल की सजा हो सकती है। national anthem
– आठ स्टूडेंट्स का ग्रुप चेन्नई के थिएटर में मूवी देखने पहुंचा।
– फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान हुआ। आरोप है कि इस दौरान ये स्टूडेंट्स खड़े नहीं हुए और सेल्फी लेते रहे।
– रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस ग्रुप में चार लड़के और चार लड़कियां थीं।
– इंटरवल के दौरान इस ग्रुप के पीछे बैठे लोगों ने उनसे नेशनल एंथम के दौरान खड़े नहीं होने की वजह पूछी।
– कुछ देर बाद इनमें बहस होने लगी।
– आरोप है कि इसी दौरान विजय कुमार नाम के एक आरोपी ने स्टूडेंट्स से मारपीट की।
– विजय के साथ करीब 20 लोग थे।
– ग्रुप ने सिक्युरिटी स्टाफ से मदद मांगी। लेकिन स्टाफ ने उन्हें थिएटर छोड़कर जाने को कहा।
– इसके बाद स्टूडेंट्स ने इंटरवल के बाद थिएटर छोड़ दिया।
– बाहर भी इस ग्रुप के साथ विजय और उसके साथियों ने कथित तौर पर बदसलूकी की।
– कुछ देर बाद पुलिस पहुंची और राष्ट्रगान के अपमान के आरोप में सात स्टूडेंट्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया।
– हालांकि, मारपीट के आरोपियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया।
– सुप्रीम कोर्ट ने 30 नवंबर को ऑर्डर दिया था कि देशभर के सभी सिनेमा हॉलों में मूवी शुरू होने से पहले राष्ट्रगान जरूर बजेगा।
– इस दौरान स्क्रीन पर तिरंगा नजर आना चाहिए।
– साथ ही, राष्ट्रगान के सम्मान में सिनेमा हॉल में मौजूद सभी लोगों को खड़ा होना होगा।
– कोर्ट ने कहा- राष्ट्रगान को ऐसी जगह छापा या लगाया नहीं जाना चाहिए, जिससे इसका अपमान हो।
– राष्ट्रगान से कमर्शियल बेनिफिट नहीं लेना चाहिए।
– कोर्ट ने यह ऑर्डर भी दिया कि राष्ट्रगान को आधा-अधूरा नहीं सुनाया या बजाया जाना चाहिए। इसे पूरा करना चाहिए।