हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश मामले में हाई कोर्ट के आदेश पर रोक बरकरार

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मुम्बई की हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश मामले में बम्बई उच्च न्यायालय के अपने ही आदेश पर लगायी रोक को आज बरकरार रखा । haji ali dargah

haji-ali-dargahमुख्य न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने महिलाओं के सबरी माला मंदिर में प्रवेश से संबंधित याचिका को भी इसी मुकदमे के साथ नत्थी करने के संकेत दिये ।
गौरतलब है कि बम्बई उच्च न्यायालय ने हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी थी।

लेकिन दरगाह ट्रस्ट को इस फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील के लिए मोहलत देते हुए आदेश के अनुपालन पर रोक लगा दी थी। मामले की सुनवाई दशहरा के अवकाश के बाद होगी ।
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