विदेशी यात्रियों को अब नहीं भरने होने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म

नई दिल्ली: भारत सरकार ने एक नोटिस में कहा है कि भारत आने वाले विदेशी यात्रियों को अब सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। ये आदेश आधी रात से लागू हो जाएगा।

विदेशी यात्रियों को अब नहीं भरने होने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म

भारत आने वाले विदेशी यात्रियों को अभी तक बोर्डिंग से पहले ये फॉर्म भरना होता था। ऐसे में काफी दिनों से एयर सुविधा फॉर्म भरने और जमा करने की शर्त को खत्म किये जाने की मांग हो रही थी।

सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने सोमवार शाम को एक नोटिस जारी किया, जिसके मुताबिक़ वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 के मामलों में लगातार गिरावट तथा कोविड-19 के टीकाकरण कवरेज में महत्वपूर्ण प्रगति के चलते स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ये संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय के इस संशोधन वाले दिशा-निर्देशों के तहत ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करना बंद कर दिया गया है। इस पर मंत्रालय द्वारा यह भी कहा गया है कि कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर आगे जरूरत पड़ने पर इस नियम की समीक्षा की जा सकती है। अगस्त 2020 में कोरोना महामारी के के मामले चरम पर होने के समय एयर सुविधा पोर्टल को शुरू किया गया था। इस एयर सुविधा फॉर्म के माध्यम से विदेश से आने वाले सभी यात्रियों का पूरा रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था थी।

इसके साथ ही अब इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए कोरोना की वैक्सीन की अनिवार्यता भी ख़त्म की जा चुकी है। एहतियात के लिए सरकार ने ऐलान किया था कि फ्लाइट में मास्क पहनना जरूरी नहीं है मगर कोरोना को देखते हुए मास्क पहना जाना चाहिए। मास्क न पहनने की दशा में कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

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