निठारी कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुरेंद्र कोली और मनिंदर पंढेर की फांसी की सजा रद्द की

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, नोएडा के चर्चित निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को बरी कर दिया है। गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने दोनों दोषियों को फांसी की सज़ा सुनाई थी। निठारी कांड साल 2006 का बहुत ही चर्चित कांड रहा है।

निठारी कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुरेंद्र कोली और मनिंदर पंढेर की फांसी की सजा रद्द की

हाई कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को 12 जबकि पंढेर को दो मामलों में दी गई फांसी की सजा को रद्द कर दिया है। गौरतलब है कि दोनों दोषियों को गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई थी। अभी भी एक मामले में कोली की फांसी की सजा बरकरार है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन दोनों दोषियों की 14 अर्जियों पर यह फैसला सुनाया है। मनिंदर सिंह पंढेर ने दो मामलों में दी गई सजा के खिलाफ अपील दायर की थी जबकि सुरेंद्र कोली 12 मामलों में फांसी की सजा दी गई थी और उन्होंने भी इस फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की थी।

बताते चलें कि निठारी कांड साल 2006 का बहुत ही चर्चित कांड रहा है। हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 134 दिनों तक चली थी।

सुरेंद्र कोली की मौजूदा 12 याचिकाओं में से पहली याचिका वर्ष 2010 में दाखिल की गई थी। हालांकि इन याचिकाओं के अलावा भी हाई कोर्ट द्वारा कोली की कुछ अर्जियां निस्तारित की जा चुकी हैं। इनमें से एक मामले में फांसी की सजा को बरकरार रखा गया है।

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