मोदी सरनेम मांमले में राहुल गाँधी को जुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इस मामले में कोर्ट ने मोदी सरनेम और मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दो साल की सजा बरकरार रखी है।
दो साल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी की अपील पर आज 11 बजे इस मामले की सुनवाई थी। हाई कोर्ट ने इस सम्बन्ध में अपना फैसला सुना दिया है। दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद गांधी की संसद सदस्यता फिलहाल रद्द रहेगी।
हाई कोर्ट ने कहा- “दोषसिद्धि पर रोक लगाना एक अपवाद है, कोई नियम नहीं.. एक सांसद रहते हुए राहुल गांधी के खिलाफ 10 से अधिक मामले हैं।”
2019 के इस मानहानि के मामले में राहुल गांधी ने निचली अदालत से मिली सजा पर रोक लगाने की मांग के साथ हाई कोर्ट में अपील दायर की थी।
मानहानि केस: गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका को किया खारिज।
गुजरात HC ने 'मोदी उपनाम' टिप्पणी के खिलाफ मानहानि मामले में राहुल की सज़ा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सत्र न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है।#RahulGandhi #Congress… pic.twitter.com/P8a7y9phKD
— News Tak (@newstakofficial) July 7, 2023
2019 लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक रैली के दौरान ‘मोदी सरनेम’ को लेकर बयान दिया था। इस बयान पर भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। चार साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी।