लखनऊ,15 दिसम्बर: उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से बचाव के लिए जारी की गई एडवाइजरी का अनुपालन नहीं करने वाले 34 लाख से अधिक लोगों का चालान किया।
राज्य के पुलिस उप महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था) घर्मेंद्र सिंह ने आज शाम यहां यह जानकाी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए न्यायालय एवं पुलिस महानिदेशक एच सी अवस्थी द्वारा जारी एडवाइजरी एवं निर्देश जारी किए थे।
उन्होंने बताया कि ड्रोन कैमरों एवं अन्य माध्यमों द्वारा मास्क धारण करने व सोशल डिस्टेंसिंग के लिए निगरानी के संबंध में पुलिस द्वारा कोविड-19 की रोकथाम अब तक की गयी आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के उल्लंघन पर 976 अभियोग पंजीकृत किये गये तथा 495 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
उन्होंने बताया कि धारा-15(3) एवं 15(4)उप्रमहामारी अधिनियम व महामारी कोविड-19 विनियमावली के तहत सार्वजनिक स्थान पर माॅस्क आदि न/न लगाने ,सोशल डिस्टेसिंग के उल्लंघन आदि पर अभी तक 34 लाख 18 हजार 380 लोगों के चालान किये गये।
श्री सिंह ने बताया कि महामारी अधिनियम व महामारी कोविड-19 विनियमावली का उल्लघंन करने पर कुल तीन लाख 89 हजार 716 वाहनों का चालान किया गया। उन्होंने बताया कि लाॅकडाउन के दौरान 59 लाख 17 हजार 305 वाहनों का चालान किया गया तथा 81 हजार 882 वाहनों को सीज किया गया।