देशभर में लागू हुआ 33 फीसद महिला आरक्षण कानून

महिला आरक्षण अधिनियम 2023 देशभर में 16 अप्रैल 2026 से लागू हो गया है। इस अधिनियम से महिलाओं की भागीदारी 33 फीसदी हो जाएगी।


केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई सीट आरक्षित होंगी। इस आरक्षण का वास्तविक क्रियान्वयन 2029 या बाद में संभव माना जा रहा है।

सरकार का यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है, जब संसद में इस पर बहस जारी है। गुरुवार को ही लोकसभा में इस अधिनियम में बदलाव के लिए बिल पेश किया गया और देर रात करीब 1.20 बजे तक चर्चा चली। आज भी दिनभर चर्चा के बाद शाम में करीब 4 बजे इस पर वोटिंग होगी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़, केंद्रीय विधि मंत्रालय ने बताया कि कानून प्रभावी है, लेकिन लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण जनगणना व परिसीमन के बाद ही लागू होगा। लोकसभा में वर्तमान में जिन तीन विधेयकों पर चर्चा हो रही है, उन्हें सरकार द्वारा इसलिए लाया गया ताकि 2029 में महिला आरक्षण लागू किया जा सके।

इस अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीट आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। 2023 के कानून के तहत, आरक्षण 2034 से पहले लागू नहीं हो पाता, क्योंकि यह 2027 की जनगणना के बाद परिसीमन प्रक्रिया के पूरा होने से जुड़ा हुआ है।

बृहस्पतिवार से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में लागू होने वाले 33 प्रतिशत महिला आरक्षण अधिनियम 2023 पर केंद्रीय विधि मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में में अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि संसद में इस कानून में संशोधन करने और इसे 2029 में लागू करने पर जारी चर्चा के बीच 2023 के अधिनियम को 16 अप्रैल से प्रभावी क्यों अधिसूचित किया गया।

अधिसूचना के अनुसार, संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा 16 अप्रैल, 2026 को वह तिथि घोषित करती है जिस दिन से उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

याद दिला दें कि सितंबर 2023 में, संसद ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पारित किया था, जिसे आमतौर पर महिला आरक्षण अधिनियम के रूप में जाना जाता है, जो विधायी निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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