रिजर्व बैंक के आदेश के बाद आज यानी 23 मई से 2000 रुपये के नोट बैंकों में बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नियम के मुताबिक़ बैंक में एक दिन में 2000 के 10 नोट बदले जा सकते हैं। बैंक खाते में नोट जमा करने की कोई सीमा नहीं है।
इससे पूर्व 19 मई 2023 को रिजर्व बैंक ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 2000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने का फैसला लिया था। इससे पहले 08 नवम्बर 2016 में होने वाली नोटबंदी जैसी स्थिति से बचने के लिए ख़ास क़दम उठाये गए हैं।
2000 का नोट बदलने की यह सुविधा आरबीआई के 19 रीजनल ऑफिसों में भी रहेगी। आरबीआई ने 2 हजार का नोट बदलने की सीमा तय की है। आरबीआई के दिशानिर्देश के मुताबिक आप एक बार में सिर्फ 20,000 रुपये तक ही बदलवाए जा सकते हैं।
रिज़र्व बैंक 2000 रुपये के नोट बदलवाने के लिए 4 महीने का समय दिया है। आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक लोग 23 मई 2023 से यानी आज से लेकर 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपये के नोट बैंक में जाकर बदल सकेंगे या फिर अपने बैंक खाते में जमा कर सकेंगे।
आज से बदले जा सकेंगे 2000 रुपये के नोट, जानिए क्या हैं इसके नियम
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आरबीआई द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में जाकर तय सीमा के भीतर 2000 रुपये के नोट को बदला सकता है।
अपने निर्देश में आरबीआई ने स्पष्ट कहा है कि 2000 रुपये के नोट को केवल चलन से बाहर किया जा रहा है ये नोट पूरी तरह से वैध है। साथ ही केंद्रीय बैंक ने ये भी स्पष्ट किया है कि 2000 रुपये का नोट बदलवाने का कोई पैसा नहीं लगेगा। ध्यान रहे इस बदलाव के दौरान बैंक के कर्मचारी या अधिकारी आपने कोई शुल्क नहीं मांग सकते हैं।
जिन लोगों के पास अपना बैंक अकाउंट नहीं है वह भी 2000 का नोट बदल सकते हैं। यानी किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में नोट बदलने के लिए बैंक खाते की जरूरत नहीं है।
आप अगर अपने बैंक खाते में 2 हजार का नोट जमा करते हैं तो इसके लिए कोई सीमा नहीं है। बैंकिंग डिपॉजिट नियम के अनुसार 50 हजार से अधिक जमा पर आपको अपना पैन -आधार कार्ड दिखाना होगा।
बैंक यदि आपको 2000 रुपये का नोट बदलने या जमा करने से मना है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई इस नोट को लेने से इनकार करता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।