वडोदरा: गुजरात के वडोदरा में सड़कों पर आवारा घूमते पशुओं की समस्या से निजात की दिशा में कदम उठाते हुए कोर्ट ने पशुओं के दो मालिकों को 3 महीने जेल की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम के चौहान की एक अदालत ने मंगलवार को मवेशी मालिकों अल्पेश रबारी और हितेश रबारी को दोषी ठहराया और उन्हें प्रत्येक पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
दोनों को जुलाई 2017 में मंजलपुर पुलिस स्टेशन में बुक किया गया था जब वड़ोदरा नगर निगम (VMC) की एक टीम ने तुलसीधाम क्रॉसरोड्स और जुपिटर क्रॉसरोड्स के बीच सड़क के किनारे लगभग 25 से 30 गायों को पाया था। इसके कारण वहाँ ट्रैफिक जाम लग गया था।
सरकारी वकील स्मृति त्रिवेदी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि आने-जाने वालों पर खतरे के अलावा आवारा पशुओं ने सड़क पर गंदगी भी की। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में 9 गवाहों को भी पेश किया गया। इसके बाद कोर्ट ने अल्पेश और हितेश को सजा सुनाई।
हर साल मानसून की शुरुआत के साथ, शहर की सड़कों पर गोजातीय खतरे बढ़ जाते हैं। अतीत में, 10 से अधिक नागरिकों को मवेशियों ने सींग मार दिया था।
पहले हुई दुर्घटनाओं में चार गायों की भी मौत हो गई थी और दो घायल हो गई थीं।