सुभारती मेडिकल कॉलेज अब सरकार चलाएगी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने देर रात सुभारती मेडिकल कॉलेज को सील कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉलेज प्रबंधन ने कोर्ट को गुमराह किया है. कोर्ट ने उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक को आदेश दिया कि वह तुरंत कॉलेज को सील करें और उत्तराखंड सरकार को कहा कि वह शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण करे और खुद संचालित करे.
बता दें कि दो साल पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ़ इंडिया (एमसीआई) ने सुभारती मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर उसमें कई खामियां पाई थीं. मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जिस ज़मीन पर बना है उसके खसरे अलग-अलग जगहों पर हैं. इसके बाद एमसीआई ने कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी थी. एमसीआई की मान्यता के खिलाफ मेडिकल कॉलेज प्रबंधन सुप्रीम कोर्ट चला गया, जहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज और अस्पताल संचालन के लिए स्टे मिल गया.
मेडिकल कॉलेज के पूर्व और मौजूदा प्रबंधकों के बीच संपत्तियों को लेकर कई मामले कोर्ट में चल रहे थे लेकिन सुनवाई के दौरान कॉलेज प्रबंधन ने निचली अदालतों में चल रहे इन केसों के बारे में कुछ नहीं बताया. इसके बाद कॉलेज के पूर्व स्वामित्व रखने वाले मनीष वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की. साथ ही कॉलेज के ही कुछ एमबीबीएस छात्रों ने भी अन्य कॉलेज में शिफ्ट होने की याचिका दाखिल की