अमरीकी राज्य ने डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में हिस्सा लेने से फिर रोका

अमरीका के राज्य मेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्राइमरी चुनाव में हिस्सा लेने से रोक दिया है।

अमरीकी राज्य ने डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में हिस्सा लेने से फिर रोका

अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के अनुसार, मेन राज्य के प्रशासन का कहना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में राज्य के अधिकार की जांच कर रहा है कि क्या उसके पास ट्रम्प को अयोग्य घोषित करने का अधिकार है या नहीं।

मेन के डेमोक्रेटिक राज्य सचिव ने गुरुवार को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को संविधान के विद्रोह खंड के तहत राज्य के राष्ट्रपति पद के प्राथमिक मतदान से हटा दिया, इसके साथ ही वह एकतरफा कार्रवाई करने वाले पहले चुनाव अधिकारी बन गए हैं। जबकि अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ट्रम्प के व्हाइट हाउस लौटने के पात्र होने पर पड़ताल कर रहा है।

अमरीकी मीडिया के मुताबिक, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव अभियान ने मेन राज्य के फैसले को क्रूर बताते हुए इसके खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने की घोषणा की है।

याद रहे कि मेन राज्य से पहले कोलोराडो राज्य भी डोनाल्ड ट्रंप को प्राइमरी चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर चुका है। राज्य सचिव शेन्ना बेलोज़ का निर्णय इस महीने की शुरुआत में कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद आया है, जिसमें 14वें संशोधन की धारा 3 के तहत ट्रम्प को मतदान से बाहर कर दिया गया था।

उस निर्णय पर तब तक रोक लगा दी गई है जब तक कि अमरीकी सुप्रीम कोर्ट यह तय नहीं कर लेता कि क्या ट्रम्प को गृह युद्ध-युग के प्रावधान द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, जो “विद्रोह में शामिल” लोगों को पद संभालने से रोकता है।

ट्रम्प लॉबी ने कहा कि वह बेलोज़ के फैसले के खिलाफ मेन की राज्य अदालतों में अपील करेगा, और बेलोज़ ने अपने फैसले को तब तक निलंबित कर दिया जब तक कि अदालत प्रणाली मामले पर फैसला नहीं सुना देती।

अंत में यह संभावना है कि देश की सर्वोच्च अदालत इस पर अंतिम निर्णय लेगी कि ट्रम्प मेन और अन्य राज्यों में मतपत्र पर उपस्थित होंगे या नहीं।

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