नई दिल्ली । आधार कार्ड की अहमियत दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। बैंक अकाउंट से लेकर हवाई यात्रा करने तक आपको आधार की जरूरत पड़ती है। हम अपनी इस खबर के माध्यम से आपको बताएंगे कि किन किन सरकारी योजनाओं और अन्य अहम दस्तावेंजों के साथ आधार कार्ड को लिंक कराना आपके लिए अब जरूरी हो चुका है। नहीं तो आपके काफी सारे काम अधूरे रह सकते हैं।
पैन और आधार की लिंकिंग
सरकार ने आधार को पैन से लिंक करवाने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर कर दी है। यह पहले 31 अगस्त निर्धारित की गई थी। इसे एसएमएस के जरिए भी जोड़ा जा सकता है। इसके लिए अपने फोन से बड़े अक्षरों में यूआईडीपीएएन के बाद खाली जगह छोड़कर अपनी आधार संख्या और फिर उसके बाद अपनी पैन संख्या को लिखकर 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा।
बैंक एकाउंट से आधार जोड़ना भी जरूरी:
सरकार ने अब बैंकों समेत तमाम वित्तीय संस्थानों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वो अपने खाताधारकों के आधार को वैरिफाई करें और उसे उनके बैंक खातों के साथ लिंक करवाएं। 1 जून 2017 को जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक ऐसा करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2017 निर्धारित की गई है। इसके अलावा जिन खातों को आधार के साथ लिंक नहीं कराया जाएगा उसे इस तारीख के बाद विवरण अपडेट किए जाने तक निष्क्रिय किया जा सकता है। इस निर्देश का पालन करने के लिए अब बैंक अपने ग्राहकों (खाताधारकों) से उनका आधार कार्ड बैंक खातों से लिंक करवाने के लिए कह रहे हैं।
मोबाइल नंबर के लिए
सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अब सभी मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करना जरुरी है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि क्रिमिनल्स, फ्रॉड और आतंकवादी गलत तरीके से सिम का प्रयोग न कर सकें। फरवरी 2018 के बाद उन सभी नंबर्स को बंद कर दिया जाएगा जो आधार से लिंक नहीं होंगे।
सरकारी योजनाओं के लिए
सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार लिंक करने की अनिवार्यता की समयसीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी जाएगी। बुधवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि डाटा प्रोटेक्शन बिल पर सुझाव देने वाली कमेटी की रिपोर्ट आने में अभी कुछ समय लगेगा इसलिए आधार की अनिवार्यता की समयसीमा 31 दिसंबर से बढ़ा कर 31 मार्च की जाएगी। सरकार की ओर से पेश अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने ये भी कहा कि तब तक आधार न होने के कारण कोई दंडात्मक कार्रवाई भी नहीं की जाएगी।
पीएफ दावों के जल्द निपटान के लिए
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने आधार को पीएफ खाते से लिंक कराना अनिवार्य नहीं किया है, लेकिन लिंक करने से क्लेम के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इससे दावा निपटान पांच दिनों के भीतर हो जाता है जो कि बिना आधार से जोड़ने पर एक महीने का समय लगता है।
म्युचुअल फंड निवेश
सभी वित्तीय संस्थानों के लिए जिसमें म्युचुअल फंड हाउसेज भी शामिल है, के लिए ग्राहकों के आधार नंबर को एकाउंट से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। वर्तमान में इसे लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2017 है। इसके बाद निवेशक नया निवेश नहीं कर पाएंगे।
पीडीएस का फायदा
सार्वजनिक वितरण लाभ को अब आधार से जोड़ा दिया गया है। अब पीडीएस सब्सिडी लाभ पाने के लिए व्यक्तियों को राशन कार्ड के साथ आधार को जोड़ना होगा। इतना ही नहीं केंद्र सरकार की लगभग सभी कल्याणकारी योजनाओं के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया है।
पेंशन एकाउंट
इस साल जनवरी में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अनिवार्य रूप से अपने पेंशनधारकों को आधार जमा करने के लिए कहा है। आधार जमा करने के बाद ही पेंशनधारकों को सोशल सिक्योरिटी स्कीम का फायदा मिल सकेगा।
डेथ सर्टिफिकेट
एक अक्टूबर के बाद किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र पाने के लिए अनिवार्य रूप से मृतक का आधार नंबर देना होगा। यानी परिवार को कोई मुआवजा या भुगतान तभी मिलेगा जब मृतक का आधार नंबर हो। इसके लिए केंद्र सरकार ने जरूरी अधिसूचना जारी कर दी है। महानिदेशक पंजीयक ने मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर होने वाले विवादों से बचने के लिए इसे आधार से जोड़ने को सही ठहराया है।
ड्राइविंग लाइसेंस और नये वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए
सरकार ड्राइविंग लाइसेंस और नये वाहन के रजिस्ट्रेशन को आधार नंबर से लिंक करने की योजना बना रही है। यह कदम चोरी के वाहनों के नकली लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन पर रोकथाम के लिए उठाया जा रहा है।
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