‘मोदी सरनेम’ वाले आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस सासंद राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की जिला कोर्ट ने दोषी करार दिया है। 2019 में दर्ज इस मामले में कोर्ट ने राहुल गाँधी को दो बरस की सजा सुनाने के साथ जमानत भी दे दी है।
इस मामले में राहुल गांधी को 30 दिनों के लिए जमानत देने के साथ निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति दी गई है। मामला राहुल गांधी द्वारा दिए गए ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी से जुड़ा है। राहुल गांधी आज सुबह ही सूरत पहुंचे जहाँ पार्टी के शीर्ष नेताओं ने उनका स्वागत किया।
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— Amar Ujala (@AmarUjalaNews) March 23, 2023
मानहानि के तहत दर्ज किया गया यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के अंतर्गत है। अक्टूबर 2021 में राहुल गांधी अपना बयान दर्ज कराने के लिए सूरत की अदालत में पेश हुए थे।
राहुल गांधी के खिलाफ यह केस उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया है। अपनी टिपण्णी में राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा था- “क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?” इस विवादित बयान के विरोध में भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने याचिका दायर की थी।
इस मामले में पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी। कोर्ट में जिस समय फैसला सुनाया गया तब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सूरत जिला न्यायालय में मौजूद रहे। फैसला सुनाये जाने से पहले उन्होंने कहा था कि कोर्ट उन्हें जो सजा देगी, वो उन्हें मंजूर होगी।