नयी दिल्ली 18 दिसंबर : उच्चतम न्यायालय ने स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा और कॉमिक आर्टिस्ट रचिता तनेजा के खिलाफ अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया है। ये नोटिस आपत्तिजनक ट्वीट मामले में जारी किये गए हैं।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ ने शुक्रवार को दोनों को नोटिस के जवाब के लिए छह सप्ताह का समय दिया है। साथ ही न्यायालय ने इस बात का संज्ञान लिया है कि एटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने अवमानना कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी दी है।
न्यायालय ने दोनों मामलों में गुरुवार को सभी संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखते हुए कहा था- “हम कल (शुक्रवार को) इस पर अपना आदेश जारी करेंगे।”
कुणाल कामरा पर आरोप है कि उन्होंने शीर्ष अदालत और उसके जजों के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट किए थे, जबकि कॉमिक आर्टिस्ट रचिता तनेजा ने इलस्ट्रेशन के जरिये सुप्रीम कोर्ट