नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय की अंतरिम जमानत तीन अगस्त तक बढ़ा दी है। साथ ही सहारा को 300 करोड़ रुपए जमा कराने के लिए कहा गया है। ये तीन सौ करोड़ सेबी के पास जमा कराने होंगे। जमा करने की अंतिम तारीख तीन अगस्त निर्धारित की गयी है।
अंतरिम राहत बढ़ाये जाने के अलावा कोर्ट ने सहारा को और भी राहत दी है। कोर्ट ने सहारा को अपनी संपत्ति बेचने की इजाजत भी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अतंरिम जमानत इंसानियत के आधार पर दी गई थी। प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता।
इससे पहले सहारा समूह ने सहारा प्रमुख की जमानत के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि जमा कराई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जमा कराई गई इस राशि के साथ ही समूह ने कोर्ट से अपील की थी कि सहारा के प्रमुख सुब्रत रॉय और डायरेक्टर अशोक रॉय चौधरी को अनिश्चित काल के लिए बेल दी जाए। साथ ही ग्रुप ने डायरेक्टर आर एस दुबे को भी बेल देने की अपील की थी।
बीते 31 माह से उच्चतम न्यायलय ने बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करने और ग्रुप को अपनी संपत्तियों को बेचने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। सहारा की दलील है कि इससे उनका व्यवसाय पूरी तरह से पंगु हो गया है। उनका कहना है कि यदि कोर्ट ने प्रतिबंध नहीं हटाया, तो ग्रुप पर इसका बुरा असर पड़ेगा। सहारा समूह के अनुसार, उसने एफडी के ब्याज समेत सेबी को 14 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि चुका दी है। इसके अलावा सेबी ने अपने पास सहारा ग्रुप के 20 हजार करोड़ से अधिक के मूल्य की जमीन के दस्तावेज अपने पास रखे है।