नई दिल्ली, माला दीक्षित। दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली एनसीआर में खतरनाक होते वायू प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सोमवार को सख्त आदेश दिए हैं। कोर्ट ने एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को तत्काल प्रतिबंधित कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने परिवहन विभाग से कहा है कि 10 साल पुराने डीजल और पंद्रह साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाएं। साथ ही ऐसे वाहनों को जब्त करें। यही नहीं, कोर्ट ने कहा कि ऐसे वाहनों की सूची वेबसाइट पर डाली जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली परिवहन विभाग से कहा है कि वह प्रदूषण संबंधी शिकायतों के लिए कोई सोशल मीडिया अकाउंट क्यों नहीं बनाते हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के खिलाफ उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश दिया कि एक सोशल मीडिया प्लेटफार्म बनाया जाए जिसपर लोग प्रदूषण की शिकायतें दर्ज कर सकें। चिंता व्यक्त करते हुए कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एनसीआर की प्रदूषण स्थिति भयानक है। शिकायतों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफ़ार्म बनाए जाने पर कहा कि शिकायतें तो आ जाएंगी उन्हें देखते कहाँ है। दिल्ली मे अवैध निर्माण पर 2000 शिकायतें लोगों ने की और निबटायी गईं सिर्फ 300।