जौनपुर,: उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले की एक अदालत ने हत्या के आठ साल पुराने एक मामले में दो सगे भाइयों समेत छह अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा के अलावा 58-58 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पांच नवम्बर 2012 को बागेश मिश्र, संजय मिश्र, अनुज मिश्र, राहुल मिश्र, रिंकू मिश्र, रामकेवल यादव, रघुराज सिंह,लव कुश तिवारी सदीरनगंज बाजार के उत्तर स्थित वादी के खेत में धान काट रहे थे।
सूचना पर वादी व उसके पिता लालमन,बहन गीता, चाचा और भाई मना करने गए कि यह हमारा खेत है। इस पर आरोपियों ने धमकी देते हुए लाठी डंडाे एवं गड़ासा से उनपर हमला कर दिया। इस घटना लालमन की मृत्यु हो गई जबकि अन्य को भी चोटें आई।
इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट शाजिया नजर जैदी ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूत व साक्ष्यों के आधार पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद छह आरोपियों को सजा सुनायी । क्रास केस के आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया । फैसला सुनाते समय अनुपस्थित रहने पर अभियुक्त लव कुश तिवारी एवं रघुराज सिंह के विरुद्ध अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है ।