दिल्ली। देश में काले धन के खिलाफ नरेंद्र मोदी सरकार ने मुहिम छेड़ रखी है लेकिन राजनीति में ब्लैक मनी को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने में अभी भी कसर है। political parties
सरकार ने कहा है कि राजनीतिक दल अपने खातों में 500 और 1000 के पुराने नोटों को जमा कर सकते हैं, उन पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा।
रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अधिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अगर राजनीतिक दलों के खाते में पैसे जमा किए जाते हैं तो उन पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये कैश निजी खातों में जमा किए जाएंगे तो यह हमारी जांच के रडार पर आ जाएगा।
रेवेन्यू सेक्रेटरी से जब यह सवाल पूछा गया कि राजनीतिक दल जो कैश अपने खातों में जमा कर रहे हैं, क्या उनकी भी जांच की होगी, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपने खाते में पैसे जमा करेगा तो हम उसकी जानकारी लेंगे। राजनीतिक दलों के खाते में आए कैश पर टैक्स नहीं लगेगा।
इनकम टैक्स कानून 1961 में सेक्शन 13A के तहत राजनीतिक दलों को इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है।
रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा कि राजनीतिक दल, चंदा के तौर मिले 20,000 रुपए तक की राशि खाते में जमा करवा सकते हैं, उसके लिए भी चंदा देने वालों की पहचान के कागजात और रसीद देने होंगे।
फाइनांस सेक्रेटरी अशोक लवासा ने इससे पहले कहा कि बैंक खातों से पैसे निकालने की लिमिट का रिव्यू 30 दिसंबर के बाद किया जाएगा जिस तारीख तक लोग पुराने नोट बैंक में जमा कर सकते हैं।