राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की मांग वाली अर्ज़ी खारिज

प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मानहानि के मुकदमे के फैसले के खिलाफ एक अर्जी दायर की थी। सूरत सत्र न्यायालय ने राहुल गांधी की इस अर्ज़ी को ख़ारिज कर दिया है।

राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की मांग वाली अर्ज़ी खारिज

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज ‘मोदी सरनेम’ मामले में सेशंस कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी है। अपनी याचिका में राहुल गाँधी ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई दो साल की सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। ऐसे में राहुल गांधी की सजा बरकरार रहेगी और उनके जेल जाने की संभावना भी बनी रहेगी

याचिका ख़ारिज होने की दशा में राहुल के पास अब बचाव के लिए केवल एक रास्ता है। राहुल सेशंस कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यहाँ से भी अगर उनकी याचिका खारिज हो जाती है तो वह सुप्रीम कोर्ट पहुँच सकते हैं।

गौरतलब है कि हाल ही में राहुल गांधी को मानहानि के मामले में दोषी करार दिया था। अदालत के फैसले के बाद भारतीय संसद ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया।

अदालत ने राहुल गांधी को दो साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें 30 दिनों के लिए जमानत दे दी थी। कांग्रेस नेता ने 2019 में एक चुनावी रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *