खेलों को बढ़ावा देने के निर्देश संबंधी याचिका खारिज

नयी दिल्ली, 07 सितम्बर : उच्चतम न्यायालय ने ओलम्पिक के खेलों को स्कूलों और कॉलेजों में खेलों को बढ़ावा देने और इसके लिए आवश्यक फंड जारी करने के दिशानिर्देश संबंधी याचिका की सुनवाई से मंगलवार को इनकार कर दिया।

खेलों को बढ़ावा देने के निर्देश संबंधी याचिका खारिज

न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित न्यायमूर्ति एस आर भट और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की खंडपीठ ने पेशे से वकील विशाल तिवारी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि न्यायालय इस तरह के नीतिगत मामलों में दखल नहीं दे सकता।

न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि लोगों में खुद ही इसके लिए जज्बा होना चाहिए। मैरी कॉम जैसी खिलाड़ी ने भी अभावों की जिन्दगी के बावजूद कामयाबी हासिल की हैं।
याचिकाकर्ता ने कहा था कि हॉकी को राष्ट्रीय खेल तो घोषित किया गया है, लेकिन सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर आज तक इसे मान्यता नहीं दी गयी है।

याचिकाकर्ता ने ओलम्पिक के खेलों को स्कूल और कॉलेज स्तर पर बढ़ावा देने और इसके नियमन के लिए विशेष कमेटी गठित करने का दिशानिर्देश जारी करने का न्यायालय से अनुरोध किया था।

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