पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार के खिलाफ अर्जी खारिज की

पटना। पटना उच्च न्यायालय ने नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के भाजपा के साथ मिलकर नई सरकार का गठन करने को चुनौती देने वाली दो जनहित याचिकाएं आज खारिज दीं।

मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति एके उपाध्याय की खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद जनहित याचिकाएं खारिज कर दीं और कहा कि विधानसभा में शक्ति परीक्षण के बाद अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

 

एक याचिका राजद विधायकों सरोज यादव एवं चंदन वर्मा और दूसरी याचिका समाजवादी पार्टी के सदस्य जितेंद्र कुमार ने दायर की थी। अदालत ने गत शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई आज तक के लिए स्थगित कर दी थी।

 

नई नीतीश सरकार ने शुक्रवार को विश्वास मत हासिल कर लिया था। राजग इस नई सरकार में गठबंधन साझेदार है।

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