दिल्ली: अदालत का आदेश, ओला-उबर के हड़ताली चालक खत्म करें आंदोलन

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को ऐप आधारित कैब कंपनियों ओला और उबर के चालकों और उनकी यूनियन से कहा कि वे अपना आंदोलन खत्म करें। Ola

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ये चालक दिल्ली-एनसीआर में ‘कम किराया’ और बुनियादी सुविधाओं के अभाव के विरोध में हड़ताल पर हैं। न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ ने कहा, ‘आप जैसा सरकार के साथ करते हैं, उस तरह लड़ते नहीं रह सकते हैं। आपको इसका समाधान करना होगा और इस आंदोलन को खत्म करना होगा क्योंकि इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा।’

अदालत ने कहा कि कैब चालकों और उनकी यूनियन का इन कंपनियों के साथ विशुद्ध रूप से अनुबंध पर आधारित संबंध है और अगर वे इसे जारी नहीं रखना चाहते हैं तो वे हमेशा अधिक लुभावना विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण वाणिज्यिक मोल-भाव के अलावा कंपनियों से कुछ भी नहीं मांग सकते।

अदालत ने कहा कि चालकों को ऐप आधारित कैब सेवा प्रदाता कंपनियों के साथ शांतिपूर्ण वाणिज्यिक बातचीत के लिए माहौल बनाना चाहिए।

अदालत की टिप्पणी तब आई जब सर्वोदय दिल्ली चालक संघ और राजधानी टूरिस्ट ड्राइवर्स यूनियन के वकील ने कहा कि उन्होंने दोनों कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की लेकिन किसी समाधान तक नहीं पहुंच सके।

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