ऑस्ट्रेलिया के एक राज्य ने 13 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने का फैसला किया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ऑस्ट्रेलियाई राज्य दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में एक नए कानून के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की अनुमति नहीं देने के लिए बाध्य होंगी।
ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस ने ब्रॉडकास्टिंग कॉर्प से कहा- “मैं बच्चों को उनके डिवाइस से दूर फुटबॉल के मैदानों, स्विमिंग पूल और टेनिस कोर्ट पर देखना चाहता हूँ।”
कानून के तहत, 14 और 15 साल के बच्चों को भी सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए माता-पिता की सहमति की आवश्यकता होगी।
इन नियमों का उल्लंघन करने पर अभिभावक और सोशल मीडिया साइट दोनों पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया गया है जिसे जल्द ही कानून का रूप दे दिया जाएगा और यह कानून तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगा।
ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस ने कहा कि उनकी वामपंथी सरकार इस साल सोशल मीडिया के लिए न्यूनतम आयु कानून लागू करने से पहले आयु सत्यापन परीक्षण चलाएगी।
अल्बनीस ने आयु निर्दिष्ट नहीं की, लेकिन कहा कि यह संभवतः 14 से 16 वर्ष के बीच होगी। ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टिंग कॉर्प से उन्होंने कहा- “मैं बच्चों को उनके डिवाइस से दूर फुटबॉल के मैदानों, स्विमिंग पूल और टेनिस कोर्ट पर देखना चाहता हूँ।”
आगे उन्होंने कहा- “हम चाहते हैं कि उन्हें वास्तविक लोगों के साथ वास्तविक अनुभव मिले, क्योंकि हम जानते हैं कि सोशल मीडिया सामाजिक नुकसान पहुँचा रहा है।”
यह कानून ऑस्ट्रेलिया को सोशल मीडिया पर आयु प्रतिबंध लगाने वाले दुनिया के पहले देशों में शामिल कर देगा। नाबालिगों के ऑनलाइन अधिकारों को कम करने की शिकायतों के बाद यूरोपीय संघ सहित पिछले प्रयास विफल हो गए हैं।
यह कानून उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश द्वारा तैयार की गई 276 पन्नों की रिपोर्ट के मद्देनजर आया है, जिसमें फेसबुक, टिकटॉक और अन्य सोशल मीडिया वेबसाइटों का उपयोग करने वाले बच्चों के नकारात्मक प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है।