झारखंड हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत मंज़ूर कर दी। राजद प्रमुख को चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत मिली है। इस मामले में लालू प्रसाद को सीबीआई की विशेष अदालत की ओर से 21 फरवरी को पांच वर्ष की सजा सुनाई गई थी।
लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका हाईकोर्ट जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने स्वीकार की है। जुर्माने के रूप में लालू प्रसाद को दस लाख रुपये जमा करने होंगे। इससे पहले इस मामले में लालू प्रसाद सीबीआई कोर्ट ने पांच साल की सजा के साथ 60 लाख का जुर्मना लगाया था। लेकिन अब लालू को चारा घोटाले के सभी मामलों में जमानत मिल गई है।
लालू की तरफ से डोरंडा कोषागार में सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले को चुनौती देने के साथ ही हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई।#LaluYadav #Fodderscam https://t.co/Mt4BWjG4T5
— Navjivan (@navjivanindia) April 22, 2022
राजद प्रमुख पर चारा घोटाले के सम्बन्ध में पांच मामले दर्ज थे और सभी में सजा मिली है। लालू प्रसाद ने हाईकोर्ट में इस सजा के खिलाफ अपील के साथ जमानत याचिका दायर की थी। इस बीच आधी सजा काटने और स्वास्थ्य कारणों से लालू प्रसाद ने जमानतकी मांग की थी। इस समय भी लालू प्रसाद बीमार हैं और दिल्ली के एम्स में उनका इलाज हो रहा है।