बुधवार को कर्नाटक विधानसभा में एक विधेयक पारित किया। फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाओं को इस विधेयक के पास हो जाने के बाद नाइट शिफ्ट में काम करने की इजाजत मिल जाएगी। साथ ही यह प्रावधान भी किया गया है कि लगातार चार दिनों तक 12 घंटे काम करने वाले कर्मचारी सप्ताह में तीन दिन का अवकाश ले सकते हैं।
कर्नाटक के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री जेसी मधुस्वामी ने यह ऐलान किया है। विधानसभा में इस विधेयक को बिना किसी बहस के पारित भी कर दिया गया है। अब यह बिल विधानपरिषद में पेश किया जाएगा।
इस मामले में जेसी मधुस्वामी ने बताया कि महिलाओं के लिए काम के घंटे सीमित थे और सॉफ्टवेयर उद्योग सहित सरकार पर इसमें ढील डालने का दबाव था। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत हर किसी को समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।
विधेयक के अनुसार कर्नाटक सरकार द्वारा काम के घंटे 9 से बढ़ाकर 12 करने की इजाजत तो देती है मगर सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम की अनुमति नहीं देती। गौरतलब है कि कर्नाटक सरकार ने 2020 में महिलाओं को होटल, कैफे, रेस्टोरेंट, थिएटर जैसे प्रतिष्ठानों में नाइट शिफ्ट में काम करने की इजाजत दी थी।