रांची, 17 अप्रैल : झारखंड उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित चारा घोटाला से संबंधित दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को आज जमानत दे दी।
न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद श्री यादव की हिरासत की अवधि को पर्याप्त मानते हुए उन्हें जमानत दे दी। इस मामले में जमानत मंजूर होने के बाद अब श्री यादव की रिहाई का रास्ता साफ होता प्रतीत हो रहा है।
आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी को ज़मानत मिली।
— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) April 17, 2021
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इस मामले में आधी सजा पूरी कर ली थी, लेकिन जमानत के लिए उन्हें कई बार अदालत में याचिका दायर करनी पड़ी।
गौरतलब है कि श्री यादव को चारा घोटाला से संबंधित चाईबासा कोषागार से जुड़े दो मामले और देवघर के एक मामले में पहले से ही जमानत मिल चुकी है। दुमका कोषागामार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में जमानत मिलने के बाद अब उनके जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है।
श्री यादव का फिलहाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), दिल्ली में इलाज चल रहा है। अदालत के फैसले की प्रति मिलते ही जेल अधीक्षक को उपलब्ध करा दी गयी। जेल अधीक्षक द्वारा दिल्ली में आदेश की कॉपी भेज कर श्री यादव को न्यायिक हिरासत से रिहा करने के आदेश से अवगत कराया जायेगा। इस प्रक्रिया में एक-दो दिनों का समय लग सकता है।