स्वास्थ्य बीमा को लेकर बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने एक मूल सर्कुलर जारी किया है। इसके तहत बीमा कंपनी को अनुरोध के एक घंटे के भीतर कैशलेस इलाज की अनुमति देने पर निर्णय लेना होगा।
बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने अपने बयान में कहा कि स्वास्थ्य बीमा उत्पादों पर पहले से जारी किए गए 55 सर्कुलरों को निरस्त कर दिया है।
बीमाधारकों के सशक्तीकरण को मज़बूती देने के साथ समावेशी स्वास्थ्य बीमा को बढ़ावा देने की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है।
इस निर्णय के साथ अब बीमा कंपनियों को अनुरोध के एक घंटे के भीतर इलाज की अनुमित निर्णय लेने के साथ 3 घंटे के भीतर क्लेम को सेटल करना होगा। इन तीन घंटों के समय की शुरुआत उस समय से मानी जाएगी जब अस्पताल क्लेम के लिए उन्हें सूचना देगा।
स्वास्थ्य बीमा उत्पादों पर बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने पहले से जारी किए गए 55 सर्कुलरों को निरस्त कर दिया है। सर्कुलर में कहा गया है कि बीमाधारक को क्लेम साबित करने के लिए किसी प्रकार का दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है।
एक बड़ी राहत देते हुए इस सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि बीमाधारक को क्लेम साबित करने के लिए किसी प्रकार का दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। इस काम के लिए इंश्योरेंस और टीपीए को अस्पताल के तालमेल बैठते हुए सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।
सर्कुलर के मुताबिक़, डिस्चार्ज अनुरोध मिलने के तीन घंटे के भीतर बीमा कंपनियों को क्लेम सेटलमेंट करना होगा।
इलाज के दौरान पालिसीधारक की मौत हो जाने की स्थिति में बीमा कंपनी क्लेम अप्रूवल प्रक्रिया के अनुरोध पर तुरंत कार्रवाई करेगा। साथ ही मृत व्यक्ति के शरीर को तुरंत अस्पताल से निकलवाएगा।
कई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों वाले पॉलिसीधारक को अपनी सुविधा से पॉलिसी चुनने का अवसर मिलेगा, जिसके तहत वह स्वीकार्य क्लेम अमाउंट प्राप्त कर सकता है।
प्रत्येक पॉलिसी दस्तावेज के साथ बीमाकर्ताओं को एक ग्राहक सूचना पत्र यानी सीआइएस भी देना होगा।
पॉलिसी अवधि के दौरान यदि कोई दावा नहीं किया जाता है तो ऐसे में बीमाकर्ता पॉलिसीधारकों को बीमा राशि बढ़ाकर या प्रीमियम राशि में छूट देकर ऐसे नो क्लेम बोनस को चुनने का विकल्प दे सकते हैं।
पॉलिसी अवधि के दौरान अगर कोई पॉलिसीधारक अपनी पॉलिसी रद्द करना चाहता है तो उसे समाप्त नहीं हुई पॉलिसी अवधि के लिए रिफंड मिलेगा।
बीमा नियामक के मुताबिक़, ‘परिपत्र में बीमाधारक/संभावितों के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य बीमा नीति में पात्रताओं को उनके आसान संदर्भ के लिए एक स्थान पर लाया गया है और साथ ही स्वास्थ्य बीमा खरीदने वाले पालिसीधारक को निर्बाध, तेज दावा अनुभव प्रदान करने और स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में उन्नत सेवा मानकों को सुनिश्चित करने के उपायों पर जोर दिया गया है।’