बच्चन के फोटो और आवाज चाहिए तो इजाज़त लेनी होगी- दिल्ली उच्च न्यायालय

अमिताभ बच्चन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए मुकदमा दायर किया है। अमिताभ बच्चन ने ये फैसला अपनी इमेज तथा विशेषताओं की हिफाज़त को ध्यान में रखते हुए किया है।

बच्चन के फोटो और आवाज चाहिए तो इजाज़त लेनी होगी- दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली हाई कोर्ट ने अमिताभ बच्चन के हक़ में फैसला देते हुए हुए शुक्रवार को एक अंतरिम निषेधाज्ञा पारित कर दी है। अब अमिताभ बच्चन की अनुमति के बिना उनकी तस्वीर और आवाज का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अपने आदेश के माध्यम से अदालत ने बड़े पैमाने पर लोगों को अमिताभ बच्चन के इस व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करने पर पाबन्दी लगा दी है।

अमिताभ बच्चन के पक्ष में याचिका दायर होने के बाद उनके वकील हरीश साल्वे ने न्यायमूर्ति नवीन चावला के समक्ष ये पक्ष रखा। केस से सम्बंधित तमाम दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला अमिताभ बच्चन के पक्ष में दिया। कोर्ट ने कहा- ”अमिताभ बच्चन एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। विभिन्न विज्ञापनों में उनकी आवाज और उनके नाम का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब, अमिताभ बच्चन की अनुमति या प्राधिकरण के बिना, अपने स्वयं के सामान और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए, कोई भी उनके सेलिब्रिटी स्टेटस का उपयोग नहीं कर सकता है।”

इसके साथ ही अदालत ने अमिताभ बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करने वाली सामग्री को हटाने के लिए अधिकारियों और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को भी निर्देश जारी कर दिए हैं।

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