नई दिल्ली। गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स जीएसटी की चार दरों पर सहमति बन गई है। इसमें आम आदमी को बड़ी राहत दी गई है। जीएसटी काउंसिल ने गुरुवार को चार स्तरीय जीएसटी दर का फैसला किया। ये दरें 5, 12, 18, 28 फीसदी होगीं। gst rate structure
जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस फैसले का ऐलान किया। जेटली ने कहा कि जीएसटी को लागू करने की तैयारियां सही दिशा में चल रही हैं। काउंसिल की बैठक में कर दरों के ढांचे और मुआवजे के फॉर्मूले को अंतिम रूप दिया गया।
ये होंगी GST दरें
जिन वस्तुओं पर इस समय उत्पाद शुल्क और वैट सहित कुल 30 31 प्रतिशत कर लगता है उन पर जीएसटी दर 28 प्रतिशत होगी। आम लोगों की सामान्य उपभोग की वस्तुओं पर जीएसटी की दर 5 प्रतिशत होगी। जीएसटी में 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो मानक दरें होंगी। जेटली ने कहा, जीएसटी के तहत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में शामिल खाद्यान्न सहित आम व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली 50 प्रतिशत वस्तुओं पर शून्य कर लगेगा। जेटली ने ऐलान किया कि आम आदमी के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे खाद्यान्न पर कोई टैक्स नहीं होगा। gst rate structure
राजस्व का क्या होगा ढांचा
उच्चतम दर के प्राप्त होने वाले कर से होने अतिरिक्त राजस्व आय का इस्तेमाल आवश्यक उपभोग की वस्तुओं पर कर की दर पांच प्रतिशत रखने में किया जाएगा और आम उपभोग की कुछ वस्तुओं को 18 प्रतिशत के दायरे में हस्तांतरित किया जायेगा। लक्जरी कारों, तंबाकू, पान मसाला, कार्बोरेटेड पेय पदार्थों पर उपकर लगाया जायेगा, और इसके साथ इनपर स्वच्छ उर्जा उपकर के अलावा एक और उपकर लगाया जाएगा जिससे मिलने वाली राशि का इस्तेमाल राज्यों को राजस्व में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिये किया जायेगा। जीएसटी लागू होने के पहले साल में राज्यों को उनके राजस्व नुकसान की भरपाई के लिये 50,000 करोड़ रपये की आवश्यकता होगा।
नुकसान की भरपाई को लेकर सहमति
इससे पहले वित्त मंत्री जेटली ने बताया था कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद में नई कर प्रणाली से राज्यों को होनेवाले नुकसान की भरपाई पर लगभग आम सहमति बन गई है। gst rate structure