नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर दायर सभी पांच याचिकाएं आज खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने सभी संबद्ध पक्ष की दलीलें सुनकर याचिकाएं खारिज कर दी। पीठ ने कहा कि उसे ऐसा नहीं लगता कि प्रश्नपत्र लीक का मुद्दा इस न्यायालय के कार्यक्षेत्र के तहत आता है।
न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा कि प्रश्नपत्र लीक होने से पड़ने वाले दुष्प्रभावों की चिंता करना कार्यपालिका का काम है। पेपर लीक मामले में याचिकाकर्ताओं ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष अलग-अलग तरह की मांग रखी थी। दीपक कंसल की ओर से दाखिल पहली याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा था कि दोबारा परीक्षा कराये जाने की बजाय पुरानी परीक्षा के आधार पर ही परीक्षाफल घोषित की जाये और लीक की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से करायी जाये।
दूसरी याचिका केरल के कोच्चि शहर के दसवीं के छात्र रोहन मैथ्यू ने दायर की थी। उसने भी पहले हो चुकी परीक्षा के आधार पर ही परीक्षाफल घोषित करने का निर्देश सीबीएसई को देने की मांग की थी।