बिना इजाजत के एआई जेनरेटेड तस्वीर के इस्तेमाल पर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। अपनी शिकायत में ऐश्वर्या ने कई प्रोडक्ट द्वारा उनकी एआई जनरेटेड तस्वीर के इस्तेमाल की बात कही है।

मामला न्यायमूर्ति तेजस करिया के समक्ष रखा गया है। न्यायमूर्ति ने मौखिक रूप से संकेत दिया कि वह प्रतिवादियों को चेतावनी देने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित करेंगे।
ऐश्वर्या राय की तरफ से अधिवक्ता प्रवीन आनंद और ध्रुव आनंद ने दलील दी है कि अभिनेत्री की तस्वीरों और पहचान का ऑनलाइन दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने जिसमें झूठी और मनगढ़ंत अंतरंग तस्वीरों के प्रसार की बात भी कही। सीनियर एडवोकेट संदीप सेठी ने मामले पर बोलते हुए कहा कि अभिनेत्री के नाम,तस्वीर या व्यक्तित्व का उपयोग करने का किसी के पास कोई अधिकार नहीं है।
अपनी याचिका में ऐश्वर्या का कहना है कि अवास्तविक अंतरंग तस्वीरों का इस्तेमाल काफी, मग और अन्य सामान बेचने के लिए किया गया है। वह आगे कहती हैं कि जिन स्क्रीनशॉट्स में तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की गई है, वे उनकी कभी नहीं थीं। उन्होंने इन सभी तस्वीरों को एआई जनरेटेड बताया है।
ऐक्ट्रेस ने अपनी पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा और उनके नाम, तस्वीरों तथा एआई-जनरेटेड अश्लील तस्वीरों के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाने की मांग की है।
कई उत्पादों की ब्रांड एंबेसडर रही विश्व सुंदरी ऐश्वर्या मॉडल होने के साथ बेहतरीन अभिनेत्री के रूप में जानी जाती हैं। फिल्मों के अलावा उनके पास कई बड़े उत्पादों के विज्ञापा भी रहे हैं। ऐसे में ऐश्वर्या का इल्जाम है कि जिन प्रोडक्ट द्वारा उनकी एआई जेनरेटेड तस्वीर इस्तेमाल की गई है, उसके लिए किसी ने भी उनसे इजाजत भी नहीं ली।
मामले की अगली सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने 7 नवंबर को संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष और 15 जनवरी 2026 को अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किया है।









