केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने पूर्व अग्निवीरों को कांस्टेबल के पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण देने की तैयारी शुरू कर दी है। इस भर्ती में उन्हें पहली बार उम्र सीमा में पांच वर्ष और उसके उपरांत तीन वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
बीएसएफ तथा सीआईएसअफ की कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को दस फीसदी आरक्षण के अलावा आय़ु सीमा और शारीरिक परीक्षण में भी छूट दी जाएगी।
गुरुवार बीएसएफ तथा सीआईएसअफ सशस्त्र बलों के प्रमुखों ने ये जानकारी दी। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा भी पिछले वर्ष सीएपीएफ में पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा की गई थी।
गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए CAPFs और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% रिक्तियों को आरक्षित करने का निर्णय लिया, दो बलों में भर्ती के लिए अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा से 3 वर्ष की छूट दी गई। अग्निवीर के पहले बैच के लिए आयु में अधिकतम आयु सीमा से 5 वर्ष की छूट होगी।
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ तथा सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ द्वारा पूर्व अग्निवीरों को कांस्टेबल के पदों पर दस प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा। इसके अलावा पहली बार इन अग्निवीरों को उम्र सीमा में पांच वर्ष और उसके उपरांत तीन वर्ष की छूट भी दी जाएगी।
इस संबंध में बीएसएफ महानिदेशक नितिन अग्रवाल का कहना है कि चार वर्ष के अनुभव के साथ ये अग्निवीर पूरी तरह अनुशासित और प्रशिक्षित जवान होंगे। आगे उनका कहना है कि यह बीएसएफ के लिए बहुत अच्छी बात है कि उसे प्रशिक्षित जवान मिल रहे हैं। इन अग्निवीरों को कुछ समय के प्रशिक्षण के बाद सीमा पर तैनात किया जाएगा।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा जून 2022 में अग्निपथ योजना को लागू किया गया था। यह भी बता दें कि विभिन्न केंद्रीय एजेंसियां एवं विभाग पहले ही पूर्व अग्निवीरों को भर्ती करने की योजना की घोषणा कर चुके हैं।