पैन को आधार से लिंक कराने की सीमा बढ़ी मगर देना होगा जुर्माना

अगर आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं हो सका है तो आपके लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक कराने की समय सीमा बढ़ा दी है।

पैन को आधार से लिंक कराने की सीमा बढ़ी मगर देना होगा जुर्माना

केंद्र सरकार के इस फैसले के साथ अब आधार को पैन से लिंक करने की तिथि 30 जून 2023 तक कर दी गई है। किन्ही कारणवंश जो लोग ये काम नहीं करा सके हैं उनके लिए ये खबर राहत भरी है। अभी तक पैन को आधार से लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 थी।


इनवैलिड कार्ड को 1000 रुपये के भुगतान के साथ पुनः 30 दिनों के अंदर एक्टिव कराया जा सकता है।


टैक्स पेयर के लिए इस डेडलाइन के समाप्त होने के तीन दिन पहले ही केंद्र सरकार की ये खबर सामने आने से उन्हें सुविधा मिली है। केंद्र सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक़ 30 जून तक पैन को आधार से लिंक नहीं किये जाने की दशा में पैन कार्ड होल्डर का पैन डिएक्टिवेट हो जायेगा।

 

हालांकि जिन लोगों ने अभी तक पैन और आधार लिंक नहीं किया है उन्हें 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि यानी 30 जून 2023 तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराने पर पैन कार्ड इनवैलिड मान लिया जाएगा। इस इनवैलिड कार्ड को 1000 रुपये के भुगतान के साथ पुनः 30 दिनों के अंदर एक्टिव कराया जा सकता है।

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