लखनऊ। दयाशंकर सिंह के मामले में लखनऊ हाईकोर्ट की बेंच ने राज्य सरकार से पूछा है कि पूछताछ के लिए दयाशंकर को हिरासत में लेने की क्या जरूरत है।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले के सभी दस्तावेज पेश करने के लिए कहा है कि जिनके आधार पर दयाशंकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को इसके लिए 5 अगस्त तक का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई आठ अगस्त को होगी।
गौरतलब है कि दयाशंकर सिंह ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। जिसके बाद उनके खिलाफ एससी/एसटी एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। इस मामले में लखनऊ के सीजेएम कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया है।
गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद दयाशंकर ने अपने वकील दिलीप कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से याचिका दायर की थी।
याचिका में दयाशंकर ने एफआईआर रद्द करने की मांग की थी।