कैरी बैग के लिए कम्पनी पर महिला ने किया केस, कम्पनी को देना होगा जुर्माना

उपभोक्ता अदालत में लगाईं गुहार पर बेंगलुरु की महिला ने न सिर्फ अपने अधिकार की लड़ाई जीती बल्कि कम्पनी पर जुरमाना भी लगवाने में कामयाब हुई।

कैरी बैग के लिए कम्पनी पर महिला ने किया केस, कम्पनी को देना होगा जुर्माना

मामला बेंगलुरु की एक फर्नीचर कम्पनी और महिला उपभोक्ता का है। फर्नीचर कंपनी आइकिया ने एक महिला से अपने लोगो वाले कैरी बैग के लिए 20 रुपये वसूले, जो उसे भारी पड़ गए।

महिला इस मामले को लेकर उपभोक्ता अदालत पहुँच गईं, जहां पर मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आइकिया पर 3 हजार का जुर्माना लगाया है। अब आइकिया जुर्माने की यह राशि महिला को देगी।

बेंगलुरु निवासी इस महिला का नाम बोहरा है। बोहरा 6 अक्टूबर 2022 को नागासंद्रा में आइकिया स्टोर पहुंची। वहां पर उन्होंने 2,428 रुपये का सामान खरीदा।

उपभोक्ता को इस बात ने हैरान और विचलित किया कि बिलिंग काउंटर पर ब्रांडेड कैरी बैग के लिए उनसे 20 रुपये का शुल्क लिया गया। इस पर बोहरा ने नाराजगी जताते हुए स्टाफ से इस बारे में बात की और ये पेशकश भी की कि ग्राहकों को उनके ब्रांड वाला कैरी बैग मुफ्त दिया जाए।

बिलिंग काउंटर पर महिला की सुनवाई नहीं हुई और हारकर उन्हें 20 रुपये का ब्रांडेड कैरी बैग खरीदना पड़ा क्योंकि इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था।

इसके बाद महिला ने ब्रांडेड कैरी बैग के लिए वसूले जाने वाले 20 रुपये को लेकर उपभोक्ता अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। उपभोक्ता अदालत में महिला को जीत मिली और कोर्ट ने कंपनी को आदेश दिया कि वह महिला को 3 हजार जुर्माने की रक़म अदा करे।

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