अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए डोनाल्ड ट्रम्प को कोलोराडो राज्य में राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्राथमिक मतदान में भाग लेने के लिए पात्र घोषित कर दिया है। इस अहम फैसले के आने के साथ ही ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव की राह की बाधा दूर हो गई है।
अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने 19 दिसंबर, 2023 को सर्वसम्मति से कोलोराडो राज्य सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी संविधान के 14वें संशोधन के तहत कोलोराडो से राष्ट्रपति पद के लिए प्राथमिक मतदान में भाग लेने के लिए अयोग्य ठहराया गया था।
अमरीकी संविधान का 14वां संशोधन देशद्रोह में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक पद के लिए अयोग्य घोषित करता है।
बता दें कि कोलोराडो के सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की थी कि डोनाल्ड ट्रंप 6 जनवरी, 2021 को कैपिटल हिल में आपातकालीन बैठक में लोगों को दंगा करने के लिए उकसाने में शामिल थे। उस समय ट्रम्प राष्ट्रपति थे और कैपिटल हिल पर हमले का उद्देश्य कांग्रेस को राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन की जीत की पुष्टि करने से रोकना था।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि संविधान के 14वें संशोधन की धारा III के तहत किसी भी राज्य की अदालत को संघीय स्तर के अधिकारियों और उम्मीदवारों के खिलाफ फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है।
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अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि राज्य अदालतें केवल राज्य स्तर पर सार्वजनिक अधिकारियों को अयोग्य ठहरा सकती हैं, लेकिन राज्यों को संघीय पदों, विशेषकर राष्ट्रपति पद पर संविधान की धारा III को लागू करने का अधिकार नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इसे ‘अमरीका की बड़ी जीत’ बताया है।
संविधान के 14वें संशोधन के आधार पर, मेन और इलिनोइस राज्यों ने भी राष्ट्रपति चुनावों के लिए प्राथमिक मतदान पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन कोलोराडो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक इन फैसलों को स्थगित कर दिया गया।
कोलोराडो में, राष्ट्रपति चुनाव के लिए ट्रम्प की पात्रता को छह मतदाताओं ने चुनौती दी थी, जिनमें से चार रिपब्लिकन और दो निर्दलीय थे।
गौरतलब है कि अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी की ओर से सबसे मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है। यह माना जा रहा है कि उनका नवंबर में दूसरी बार मौजूदा राष्ट्रपति जो बिडेन से व्हाइट हाउस की दौड़ में मुकाबला होगा।