सरकार ने चुनावी नियमों में संशोधन करते हुए अब 85 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा देने की बात कही है। इस कानून के तहत अभी तक 80 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग इस... Read more
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