अब 85 साल से अधिक उम्र के नागरिक ही ले सकेंगे डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा

सरकार ने चुनावी नियमों में संशोधन करते हुए अब 85 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा देने की बात कही है। इस कानून के तहत अभी तक 80 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग इस सेवा के लाभार्थी थे।

अब 85 साल से अधिक उम्र के नागरिक ही ले सकेंगे डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा

लोकसभा और चार राज्यों के विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम आने से पहले सरकार ने बुज़ुर्ग मतदाताओं के लिए मतदान संबंधी यह निर्णय लिया है।

इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी नई मतदाता सूची के मुताबिक़ देश में इस समय 80 वर्ष से अधिक आयु वाले 1.85 करोड़ मतदाता हैं। इनमे 2.38 लाख नागरिक 100 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं।

शुक्रवार को जारी गजट अधिसूचना के मुताबिक़, विधि मंत्रालय द्वारा 85 वर्ष से अधिक आयु के वोटर्स को डाक मतपत्र की सुविधा देने के लिए चुनाव संचालन नियम, 1961 में संशोधन किया गया है।

भारत सरकार ने इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पर चुनाव संचालन नियमों में संशोधन किया था, जिसके बाद साल 2019 में पहली बार डाक मतपत्र की सुविधा विकलांग व्यक्तियों, आवश्यक सेवाओं में काम करने वाले अनुपस्थित मतदाताओं और 80 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बढ़ा दी गई थी।

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