नयी दिल्ली, 07 दिसंबर : उच्चतम न्यायालय ने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सोमवार को पत्रकार अमीश देवगन के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने से इनकार कर दिया।
इस विषय में न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एएम खानविलकर की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि दंडात्मक कार्रवाई से पत्रकार अमीष देवगन को आठ जुलाई को दिया गया संरक्षण जारी रहेगा। न्यायालय ने अमिश देवगन के खिलाफ दायर सभी प्राथमिकियों को एक साथ करके उन्हें अजमेर स्थानांतरित करने का आदेश दिया।
गौरतलब है कि 15 जून को प्रसारित होने वाले प्राइम टाइम शो में सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी के आधार पर पत्रकार अमीष देवगन के खिलाफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना में सात प्राथमिकियां दायर की गई हैं।