इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को आज यानी 12 मार्च को सारी जानकारी का खुलासा करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने 15 मार्च शाम 5 बजे तक इसे वेबसाइट पर पब्लिश करने के निर्देश भी दिए हैं।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने से जुड़े केस में एसबीआई की याचिका पर सुनवाई की। ये सुनवाई करीब 40 मिनट चली।
एसबीआई ने अदालत से कहा था कि बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने में बैंक को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए बैंक कुछ समय चाहता है। जवाब में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि पिछली सुनवाई से अब तक 26 दिनों में आपने क्या किया?
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— News Nation (@NewsNationTV) March 12, 2024
सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने एसबीआई को फैसला सुनाते हुए 12 मार्च तक सारी जानकारी का खुलासा करने के आदेश दिए। इसके अलावा 15 मार्च शाम 5 बजे तक इलेक्शन कमीशन को सारी जानकारी जमा करके इसे वेबसाइट पर पब्लिश करने के भी आदेश शीर्ष अदालत ने दिए।
गौरतलब है कि 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी। साथ ही इलेक्शन कमीशन को बैंक द्वारा 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 6 मार्च तक का समय दिया था। समय अवधि पूरी होने से पूर्व ही 4 मार्च को बैंक ने याचिका दायर करते हुए 30 जून तक का समय माँगा था।
साथ ही कोर्ट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की उस याचिका पर भी सुनवाई की, जिसमें 6 मार्च तक जानकारी नहीं देने पर बैंक के खिलाफ अवमानना का केस चलाने की मांग की गई थी।
स्टेट बैंक का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर वकील हरीश साल्वे ने कहा कि आदेश को पूरा करने के लिए कुछ और वक्त चाहिए। उन्होंने बताया कि एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने बंद कर दिए हैं।
करीब 40 मिनट तक चलने वाली इस बातचीत में कोर्ट ने बैंक पर दो तरह की जानकारियां देने का आरोप लगया। शीर्ष अदालत ने बैंक को 12 मार्च को सारी जानकारी का खुलासा करने तथा 15 मार्च शाम 5 बजे तक इसे वेबसाइट पर पब्लिश करने की बात कही है।